फतेहपुर । न्यायालय जे0एम-5 अभिषेक कुमार द्वितीय की कोर्ट में सरकार बनाम सत्यम तिवारी निवासी सराय बकेवर अपराध संख्या 38/18 धारा 353,504,506 भा0द0सं0 थाना बकेवर के प्रकरण में निर्णय दिया गया ।
अभियुक्त सत्यम तिवारी द्वारा सरकारी स्कूल (प्राथमिक विद्यालय बकेवर द्वितीय ब्लॉक देवमयी) की शिक्षिका के साथ पूरे स्टाफ को अपशब्दों का प्रयोग किया और सरकारी कार्य में बाधा पहुचाने का अपराध किया । जिसके कारण उक्त अभियोग पंजीकृत हुआ । सहायक अभियोजन अधिकारी सुरेन्द्र कन्नौजिया ने राज्य की तरफ से पैरवी की और कुल 05 गवाह न्यायालय में परीक्षित कराये गए ।
उपरोक्त प्रकरण में न्यायालय ने अभियुक्त को धारा 504 व 506 में दोषमुक्त किया एवं धार 353 भा0द0सं0 के अंतर्गत दोष सिद्ध करते हुए 02 वर्ष का साधारण कारावास एवं रु0 2000 (दो हजार रुपये)से अर्थदण्ड से दंडित किया ।
