
फतेहपुर । जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी श्रीमती श्रुति के आदेश के क्रम में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को स्वतन्त्र,निष्पक्ष,शान्तिपूर्ण और निर्विघ्न निर्वाचन संचालन कराने प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-135 (ग) के खण्ड (एक) में यथा उपबन्धित के अनुसार मतदान की समाप्ति के नियत लोक समय से 48 घण्टे पूर्व से मतदान समाप्त होने तक तथा मतगणना के दिन जनपद की आबकारी की समस्त दुकानें मादक वस्तुओं की बिक्री के लिये पूर्णतया बन्द रखी जायेगी ।
अतः नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 में मतदान एवं मतगणना के दिन मद्य निषेध घोषित किये जाने/लोक शान्ति बनाये रखने तथा स्वतन्त्र,निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण मतदान कराये जाने के उद्देश्य से संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 में प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुये मैं श्रुति जिला मजिस्ट्रेट फतेहपुर आदेश देती हूं
कि निम्नलिखित तारीख के अनुसार जनपद फतेहपुर की समस्त देशी मदिरा,विदेशी मदिरा,बीयर,माडलशॉप,भांग एवं एफ0एल0-16/17 की थोक एवं फुटकर अनुज्ञापन की दुकानें निम्नानुसार नियत अवधि के दौरान पूर्णतया बन्द रहेंगी ।
मतदान एवं मतगणना के दिन 4 मई 2023 आबकारी अनु ज्ञापनों की बन्दी का क्षेत्र जनपद फतेहपुर के समस्त अनुज्ञापन ।
मतगणना के दिन 13मई 2023 जनपद फतेहपुर के समस्त अनुज्ञापन ।
आबकारी अनुज्ञापनों की बन्दी की अवधि 02 मई 2023 के सायंकाल 6:00 बजे से 04 मई 2023 को मतदान समाप्ति होने तक एवं दिनांक 12 मई 2023 को सांय 06.00 बजे से मतगणना समाप्ति के दिनांक को रात्रि 12.00 बजे तक ।
उक्त बन्दी अवधि में अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा ।
उक्त अवधि में मतदान एवं मतगणना के दौरान मादक वस्तुओं के उपभोग को नियंत्रित करने के लिये उसके कब्जे में रखे जाने की सीमा का प्रावधान भी लागू रहेगा । उपरोक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें ।