
फतेहपुर । मोबाइल क्रय केंद्रों के जरिए अब गेंहू की खरीद की जाएगी ।
यह जानकारी देते हुए जिला खाद्य विपणन अधिकारी फतेहपुर श्री संजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि खाद्य एवं रसद अनभाग-5 उत्तर प्रदेश शासन,लखनऊ के निर्देशानुसार रबी विपणन वर्ष 2023-24 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अन्तर्गत गेहूँ खरीद कार्य हेतु क्रय नीति जारी की गयी है । जिसके अनुपालन में गेहूँ की राजकीय खरीद बढाए जाने के उद्देश्य से मोबाइल क्रय केन्द्रों के माध्यम से कार्ययोजना के अनुसार गेहूँ खरीद कार्य किए जाने की कार्यवाही की जायेगी ।
क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा ग्राम प्रधानों, उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) एवं किसानों से सम्पर्क करते हुए 01 ट्रक लोड के समतुल्य गेहूँ की उपलब्धता होने की स्थिति में मोबाइल क्रय केन्द्र के माध्यम से खरीद करायी जाये ।
क्रय किए गए गेहूँ का सीधे भारतीय खाद्य निगम के निर्धारित डिपो पर सम्प्रदान कराया जायेगा तथा क्रय स्थल से भारतीय खाद्य निगम डिपो तक की दूरी क्रय एजेन्सी के जनपद स्तरीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराते हुए वास्तविक दूरी व ई-टेण्डर की निर्धारित दरों के आधार पर परिवहन व्यय का भुगतान सम्बन्धित क्रय एजेन्सी द्वारा किया जायेगा ।
मोबाइल क्रय हेतु हैण्डलिंग व क्रीत गेहूँ का भण्डारण डिपो तक परिवहन का कार्य क्रय केन्द्र पर नियुक्त हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदार द्वारा किया जायेगा ।
ग्रामीण अंचल में जहां गेहूँ के भाव अपेक्षाकृत कम होते हैं । वहां मोबाइल क्रय केन्द्रों के माध्यम से गेहूं क्रय बढ़ाया जाये ।
मोबाइल क्रय केन्द्रों के सम्पर्क हेतु केन्द्र प्रभारियों के मोबाइल नम्बर व भ्रमण कार्यक्रम का उचित प्रचार-प्रसार कराया जाये ।
ग्राम प्रधान,ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव तथा राजस्व विभाग के कर्मचारी यथा लेखपाल,कृषि विभाग व मण्डी परिषद के कर्मचारी इत्यादि का सहयोग लेकर कृषकों को राजकीय क्रय केन्द्रों/मोबाइल क्रय केन्द्रों पर गेहूँ बिक्री हेतु प्रेरित किया जाये ।
सहकारिता क्षेत्र की क्रय एजेन्सियों हेतु निर्धारित गेहूं क्रय लक्ष्य को ए०डी०ओ० सहकारिता के मध्य भी विभाजित कर दिया जाये एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों का मोबाइल क्रय केन्द्र के माध्यम से गेहूँ खरीद किये जाने में सक्रिय सहयोग लिया जाये । मोबाइल क्रय केन्द्र के माध्यम से होने वाली गेहूँ खरीद, सामान्य क्रय केन्द्र की भांति किसानों का बायोमैट्रिक सत्यापन कराते हुए की जायेगी । इस हेतु ई-उपार्जन पोर्टल पर ई-पॉप मशीन का जियोफेन्स डिसेबल/इनेबल किए जाने की कार्यवाही जिला खरीद अधिकारी महोदय के लॉगिन द्वारा उनके डिजिटल हस्ताक्षर (डी.एस.सी.) द्वारा सम्पादित की जायेगी ।
क्रय केन्द्र प्रभारी,मोबाइल क्रय केन्द्र के माध्यम से खरीद की तिथि से ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित उचित दर विक्रेता को सूचित करेंगे तथा ग्राम प्रधान/उचित दर विक्रेता गांव मे स्थित किसानों का मोबाइल टीम के आने की सूचना पूर्व में उपलब्ध करायेंगे ।
क्रय एजेन्सियों द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों के माध्यम से मोबाइल क्रय केन्द्र द्वारा होने वाली गेहूँ खरीद के व्यय का वहन किया जायेगा ।
अतः समस्त सम्बन्धित उपरोक्त व्यवस्थानुसार मोबाइल क्रय केन्द्रों के माध्यम से किसानों से गेहूँ खरीद कराये जाने की कार्यवाही करें ।
साथ ही उक्त का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए अधिकाधिक संख्या में किसानों को मोबाइल क्रय केन्द्र के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना से लाभान्वित करते हुए निर्धारित क्रय लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित करें ।