फतेहपुर । अनुसूचित जनजाति व दृष्टि बाधित लोगों को जिनकी आय 3000 से कम है । उन्हें निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराई जाएगी ।
यह जानकारी देते हुए लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम जनपद न्यायालय फतेहपुर ने बताया कि जनपद न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर रणंजय कुमार वर्मा के आदेशानुसार जनपद न्यायालय फतेहपुर में स्थापित लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम की कार्य योजनाओ का प्रचार-प्रसार आम जन मानस तक पहुँचाया जाना है ।
उक्त लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम के अर्न्तगत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति,महिलाओ,दृष्टि बाधित एवं जिन जन मानस की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम है को लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल सिस्टम द्वारा बचाव पक्ष यानी अभियुक्त/अभियुक्ता की ओर से निःशुल्क सम्पूर्ण विधिक सेवा उपलब्ध करायी जाती है ।
वर्तमान में स्थापित लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम फतेहपुर में चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल श्री अमित कुमार तिवारी,डिप्टी चीफ श्री शिव सौरभ मिश्र,असिस्टेंट श्री अशोक कुमार व सुश्री रोशनी के सानिध्य में गरीबों एवं बे सहारा लोगों को परस्पर न्याय देने के लिए लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम फतेहपुर व्यापक पैमाने पर कार्य कर रहा है और करीब 100 उपरोक्त वर्णित योजना के तहत न्याय दिला चुका है । कई मुकदमों में निरंतर पैरवी कर रहा है विचारण ट्रायल मुकदमों के हो रहे हैं ।
उपरोक्त वर्णित योजना के तहत जमानते करायी गयी है व कराई जा रही हैं और उन्हें जेल से रिहा कराया जा रहा है जेल में बंद कैदियों को व्यापक पैमाने पर बचाव पक्ष की ओर से विधिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है ।
माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसरण में राज्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर के माध्यम से लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम फतेहपुर की स्थापना की गई जिसका कार्य बहुत ही सराहनीय और व्यापक पैमाने पर हो रहा है और उपरोक्त वर्णित योजना के तहत जन मानस को अधिक से अधिक न्याय और सहायता प्राप्त हो रही है ।
