
फतेहपुर । जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी प्रसून राय ने बताया कि शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु विभागीय पोर्टल/वेबसाइट पर ऑनलाईन आवेदन किये जाने हेतु वांछित अभिलेखों का होना आवश्यक है ।
सर्वप्रथम आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व अपने आधार कार्ड एवं आधार लिंक मोबाइल नं० तथा बैंक खाते की पास बुक (जिसमें पूर्ण विवरण अंकित हो, पठनीय हो) आय प्रमाण-पत्र (शहरी क्षेत्र में रू 56460.00 एवं ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080.00 प्रतिवर्ष से अधिक न हो) जाति प्रमाण-पत्र,उम्र का प्रमाण-पत्र (पुत्री की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से या उससे अधिक होना अनिवार्य है) । शादी का कार्ड आदि अभिलेख होना आवश्यक है ।
आवेदक (माता-पिता/अभिभावक) शादी अनुदान पोर्टल/वेब साइट पर अपने रजिस्ट्रेशन हेतु अपना आधार नम्बर अंकित कर आधार अभिप्रमाणन की प्रक्रिया शुरू करेगा ।
आधार का अभिप्रमाणन पूर्ण होने के उपरान्त प्राप्त रजिस्ट्रेशन नं० एवं मोबाइल नं० पर प्राप्त ओ०टी०पी० के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी ।
वित्तीय वर्ष 2023-24 से आवेदक तथा पुत्री (जिसकी शादी हेतु आवेदन किया जा रहा है ।
दोनो का आधार आधारित ई- के0वाई0सी0 के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा । इसलिए आधार से लिंक मोबाइल नं० साथ में होना अनिवार्य है ।
आवेदक द्वारा शादी का प्रमाण-पत्र/शादी का कार्ड एवं बैंक पासबुक जिसमें (खाता धारक व बैंक का नाम,बैंक का खाता संख्या एवं IFSC आईएफएससी कोड़ का विवरण अंकित हो) पठनीय हो प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य है ।
आवेदक आवेदन को अन्तिम रूप से सबमिट करने से पूर्व कोई भी प्रविष्ट में सुधार कर सकता है किन्तु फाइनल सबमिट करने के उपरान्त आवेदन में किसी भी प्रकार का सुधार किया जाना किसी भी स्तर पर सम्भव नहीं होगा ।
उक्त के सम्बन्ध में अन्य पिछड़े वर्ग के समस्त पात्र लाभार्थियों को सूचित किया जाता है कि पुत्रियों की शादी हेतु ऑनलाईन आवेदन करने के लिए सावधानीपूर्वक नियमों का पालन करना अनिवार्य है ।