
फतेहपुर । देवेन्द्र पाल सिंह सहायक आयुक्त (खाद्य)-II खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन आयुक्त ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उ०प्र० लखनऊ के आदेश एवं जिलाधिकारी फतेहपुर के निर्देश के क्रम में जनपद फतेहपुर के समस्त खाद्य विनिर्माण प्रतिष्ठानों के प्रोपराईटर डाइरेक्टर /नामिनी को निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 का वार्षिक रिटर्न (डी-1 प्रारूप) 30 जून तक विभागीय पोर्टल के माध्यम से दाखिल करना सुनिश्चित करें ।
वार्षिक रिटर्न के अन्तर्गत खाद्य विनिर्माण (राईस मिलर,आटा मिलर,नमकीन, कचरी, बेवरेजेज,मिल्क,पेय जल पैकेजिंग व अन्य) रिलेबलर,रिपैकर निर्यातक श्रेणी के प्रतिष्ठान आच्छादित होंगे । रिटर्न केवल ऑनलाइन दाखिल किये जा सकेंगे ।
ऑनलाइन रिटर्न दाखिल किये जाने हेतु वेबसाइट पर अलग-अलग प्रतिष्ठानों के लिए अलग-अलग रिटर्न दाखिल किया जायेगा । वार्षिक रिटर्न ईमेल या व्यक्तिगत रूप से प्रेषित किये जाने पर स्वीकार नहीं किये जायेंगे । वार्षिक रिटर्न विलम्ब (30 जून 2023 के पश्चात्) से दाखिल किये जाने की स्थिति में प्रतिदिन रू0 100/- विलम्ब शुल्क आनलाइन देय होगा । वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अधिकतम विलम्ब शुल्क वार्षिक लाईसेंस शुल्क का 05 गुना देय होगा ।वार्षिक रिटर्न दाखिल किये बिना खाद्य लाईसेंस का नवीनी करण नही हो सकेगा ।