
फतेहपुर : मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना के तहत शिक्षित बेरोजगारों को 10 लाख तक की आर्थिक सहायता स्थानीय बैंकों के माध्यम से मिलेगी ।
यह जानकारी देते हुए
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी फतेहपुर ने अवगत कराया है कि उ0प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थानीय बैंको के माध्यम से संचालित राज्य सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना के अंतर्गत जनपद के शिक्षित बेरोजगार परत्परागत कारीगरों जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष हो । इनके लिए अपने ही गाँव मे स्वरोजगार स्थापना हेतु सेवा क्षेत्र के बैंको से रु0 10.00 लाख तक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए ग्रामोद्योग स्थापना के उपरांत टर्म लोन पर सामान्य वर्ग हेतु मात्र 4 प्रतिशत व्याज पर एवं आरक्षित वर्ग अनु0 जाति/अनु0ज0 जाति/पिछड़ा वर्ग/महिला/अल्पसंख्यक/भूतपूर्व सैनिक/शारीरिक रूप से दिव्यांगों के लिए उक्त सीमा तक आर्थिक सहायता व्याज रहित उपलब्ध कराए जाने का प्राविधान है । व्याज उपादान की धनराशि इकाई के पक्ष में उद्योग स्थापना एवं कार्यरत रहने की दशा में विभाग द्वारा जिला योजना में प्राप्त धनराशि से ऋणदाता बैंक शाखाओं को क्लेम के आधार पर जोर दिया जायेगा । शासन द्वारा गठित चयन समिति से चयन के उपरांत चयनित पात्र उद्यमियों के ऋण आवेदन पत्र उनके सेवा क्षेत्र की बैंक शाखाओं को ऋण स्वीकृत/वितरण हेतु प्रेषित किये जायेंगे ।
लाभार्थी उक्त आवेदन वेबसाइट www.upkvib.gov.in/mmgry की ई-पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकते है ।
आधार कार्ड, पैन कार्ड,निवास प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता/अनुभव प्रमाण पत्र (उपलब्ध होने पर) आदि तथा परियोजना रिपोर्ट ऑनलाइन लाभार्थी को फीड/अपलोड करना होगा । तत्पश्चात आवेदन पत्र की हार्डकॉपी/प्रिंटआउट निकालते हुए मय समस्त संलग्नकों (स्वप्रमाणित करते हुए) के साथ 20 जून 2021 तक कार्यालय जिला ग्रामोद्योग अधिकारी फतेहपुर में जमा कर सकते है । किसी भी दशा में मैनुअल रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जाएगा । विस्तृत जानकारी के लिए उक्त कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है ।