– बिना लाइसेंस के खाद्य पदार्थों के बिक्री करने वालों की अब खैर नहीं, होगी कड़ी कार्यवाही ।
फतेहपुर । जिलाधिकारी फतेहपुर के आदेश के क्रम में एवं सहायक आयुक्त (खाद्य)-II फतेहपुर श्री डी०पी० सिंह के निर्देश पर जनपद फतेहपुर में ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु में खुले कटे-फटे,सडे गले एवं कृत्रिम रूप से पकाये गये फलों,दूध एवं दुग्ध उत्पाद तथा स्वीट शॉप,किराना शॉप, होटल,ढाबो आदि में बिकने वाली विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु आज विशेष अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न खाद्य परिसरों से कुल 04 खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित किये गए उन प्रतिष्ठानों में नरेन्द्र स्वीट,बिलन्दा से पनीर का 01 नमूना संग्रहित ।
फुलजीत,राधानगर से दूध का 01 नमूना संग्रहित ।
योगेश कुमार, पीरनपुर से दूध का 01 नमूना संग्रहित ।
गोपी चरन स्पेलर, मुराईन टोला से सरसों तेल 01 नमूना संग्रहित ।
उक्त संग्रहित किये गये 04 नमूनों को जाँच हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेजा गया । जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के अन्तर्गत अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी ।
समस्त खाद्य कारोबारियों को खाद्य पदार्थों को ढककर रखने, दुकानों में साफ-सफाई रखने,मिलावट रहित शुद्ध एवं गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ बेचने, व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करने तथा बिना लाइसेंस के खाद्य कारोबार संचालित नही करने के कड़े निर्देश दिये गये ।
टीम में प्रभारी मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री अरविन्द कुमार सिंह एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण श्री महेन्द्र कुमार यादव,श्री रवि शेखर कुशवाहा, श्री राम बाबू एवं श्रीमती पूजा गुप्ता उपस्थित रहे ।
