फतेहपुर : रविवार को पुलिस लाइन सभागार में जिलाधिकारी श्रीमती अपूर्वा दुबे,पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह के संयुक्त तत्वाधान में जनपद के समस्त अनुज्ञापियो की बैठक सम्पन्न हुई ।
जिलाधिकारी ने अनुज्ञापित शराब की दुकानों से अवैध शराब की बिक्री न किये जाने,ओवररेटिंग न किये जाने,स्थानीय अभिसूचना तन्त्र विकसित करके अवैधमदिरा के कार्यो में संलिप्त व्यक्तियों,अवैध अड्डो आदि की सूचना दिए जाने, निर्धारित समयावधि में ही दुकानों का संचालन,अनुज्ञापित दुकानों के अतिरिक्त अन्य जगह से शराब की बिक्री न किये जाने संबंधी निर्देश दिए ।
साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि दुकानों का संचालन अनुज्ञापित दुकानों के अतिरिक्त अन्य जगह से शराब की बिक्री न कि जाए ।
उन्होंने कहा कि दुकानों का संचालन आबकारी नियमावली में दर्ज प्राविधानों के अनुरूप किया जाए अन्यथा की दशा में नियमतः कठोर कार्यवाही की जाएगी ।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यदि कोई विक्रेता एवं अनुज्ञापि किसी भी प्रकार के अवैध कार्यो में लिप्त पाया जाता है तो उनके विरुद्ध गैंगेस्टर,रा0सु0का0 आदि के तहत कार्यवाही की जाएगी ।
जिला आबकारी ने कहा कि यदि कोई विक्रेता किसी अवैध शराब के कार्यो में लिप्त पाया जाता है तो संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम की धारा-7 के अंतर्गत इस कृत्य के लिए अनुज्ञापि की जवाबदेही तय होगी । जिसके तहत उनके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी और दुकानो से वैध क्यू0आर0 कोड लगी ही शराब की बिक्री की जाय अन्यथा की दशा में दुकान की निरस्तीकरण की कार्यवाही के साथ संबंधित के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा ।
इस अवसर पर जिला आबकारी अधिकारी सुरेश कुशवाहा, आबकारी निरीक्षक सदर रोबिन आर्य,खागा कु0 निधि सिंह, बिन्दकी राजीव माथुर सहित संबंधित उपस्थित रहे ।
