फतेहपुर । श्रीमती नित्या पाण्डेय अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,फतेहपुर अध्यक्ष,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर रणंजय कुमार वर्मा के दिशा निर्देशन में जिला कारागार फतेहपुर में जिला कारागार के निरीक्षण के साथ-साथ निरूद्व बंदियों को उनके अधिकारो से सम्बन्धित विषय पर विधिक जागरुकता एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन आज किया गया ।
उपरोक्त शिविर में श्रीमती नित्या पाण्डेय अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर द्वारा जिला कारागार फतेहपुर में निरुद्ध बंदियों को उनके अधिकार एवं प्ली बार्गेनिंग विषय पर जागरूक करते हुए बताया गया कि प्रत्येक बंदी को कानून में विभिन्न प्रकार के विधिक अधिकार प्राप्त है जैसे कि किसी भी बंदी के पास अधिवक्ता नहीं होता है तो जेल अधीक्षक के माध्यम से कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर को निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र अग्रसारित करा सकते है । वर्तमान समय में लीगल एड डिफेन्स काउिन्सल सिस्टम के माध्यम से निःशुल्क पैरवी कराई जा रही है । प्रत्येक बंदी को अपने घर वालों से मुलाकात करने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, फोन पर अपने परिजनांें से बात करने का अधिकार, इलाज करायें जाने का अधिकार व अन्य कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी ।
इसके अतिरिक्त सचिव महोदया द्वारा यह भी बंदियो को बताया गया कि प्ली बार्गेनिंग समझौते का तरीका है । जो कि 07 वर्ष से अधिक की सजा से दण्डनीय अपराधो में, किसी महिला व 14 वर्ष के कम आयु के शिशु तथा देश के समाजिक,आर्थिक स्थिति से प्रभावित करने वाले अपराधो पर लागू नही होता है ।
07 वर्ष तक की सजा वाले अपराधो में अभियुक्त अपने द्वारा किये गये अपराध को स्वीकार करके और पीड़ित व्यक्ति को हुये नुकसान और मुकदमें के दौरान हुये खर्चे की क्षतिपूर्ति करके कठोर सजा से बच सकता है । प्ली बार्गेनिंग किस तरह अपराधों पर लागू होता है । उसके बारे में बताया गया ।
अभियुक्त को प्ली बार्गेनिंग के लिये आवेदन उसी न्यायलय में दाखिल करना होता है । जिसमें उसके द्वारा किये गये अपराध से सम्बन्धित मुकदमा विचाराधीन है । प्ली बार्गेनिंग के लाभ के बारे में बताते हुये सचिव महोदया द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रक्रिया जेलो में बन्द विचाराधीन कैदियों की सहायता करती है जो लम्बे समय से जेलो में बन्द है । प्ली बार्गेनिंग पारस्परिक रुप से समाधानप्रद निपटारे के लिये न्यायालय,लोक अभियोजक,पुलिस अधीक्षक जिसने मामले का अन्वेषण किया । अभियुक्त तथा पीड़ित को मामले का समाधान पर निपटारा करने के लिये बैठक में भाग लेने के लिये नोटिस जारी कर पक्षकारो की स्वेच्छा से मामले का निस्तारण किया जाता है ।
उपस्थित कुछ बंदियो ने अवगत कराया कि जमानत सक्षम न्यायालय से हो गयी है किन्तु जमानत राशि ज्यादा है जिस कारण रिहा नही हो पा रहे है एवं कुछ बंदियो के केस में पैरवी नही हांे पा रही है और उनके सरकारी अधिवक्ता मिलने नही जाते है ।
उक्त के सम्बन्ध में जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि ऐसे बंदियो की सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में उपलबध कराये एवं जिन बंदियो के वादो में पैरवी नही हो पा रही है उनकी सूचना कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करे जिससे हम जरुरतमंद बंन्दियो को लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल के माध्यम से वादो में पैरवी करायी जा सके ।
उक्त शिविर में श्रीमती नित्या पाण्डेय अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फतेहपुर व जेल अधीक्षक मो० अकरम खान,संजय कुमार जेलर, प्रेम कुमार पाण्डेय, वरिष्ठ अधिवक्ता फतेहपुर, अमित कुमार तिवारी, चीफ लीगल एड़ डिफेन्स काउन्सिल फतेहपुर,सुश्री. रोशनी, असिस्टेन्ट लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल फतेहपुर व न्यायालय पी0एल0वी0 एवं जेल पी.एल.वी. आदि उपस्थित रहे ।
