
फतेहपुर । लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2024 को सकुशल,निष्पक्ष, शांतिपूर्ण ढंग से एवं पारदर्शिता से सम्पन्न कराने हेतु भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार ठा० युगराज सिंह महाविद्यालय में प्रथम प्रशिक्षण (तीसरे दिन) पीठासीन एवं मतदान अधिकारी प्रथम का दो पालियों (प्रथम पाली प्रातः 10 बजे से अपराह्न 01 बजे तक एवं द्वितीय पाली अपराह्न 02 बजे से 05 बजे तक) में संपन्न हुआ ।
मतदानकार्मिकों को मास्टर ट्रेनरों द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से दिए जा रहे प्रशिक्षण कक्षों पर जाकर प्रभारी अधिकारी (कार्मिक)/मुख्य विकास अधिकारी पवन कुमार मीना ने निरीक्षण किया ।
उन्होंने प्रशिक्षार्थियों से ईवीएम,वीवी पैट,बैलेट यूनिट,कंट्रोल यूनिट के परिचालन,माकपोल,मतदान प्रक्रिया आदि को भलीभांति समझ ले एवं भारत निर्वाचन आयोग की गाइड लाइन का अध्ययन अवश्य कर ले ताकि मतदान अच्छे से संचालित किया जा सके ।
उन्होंने मतदान कार्मिकों से प्रश्न पूछते हुए उनके जानकारी का परीक्षण किया जैसे– माकपोल कैसे करेंगे ?
मतदान समाप्ति पर क्या–क्या करेंगे ? आदि सवालों के जवाब मतदान कार्मिकों ने सही– सही दिए ।
मास्टर ट्रेनरो द्वारा बताया गया कि मतदान प्रारंभ होने के एक घंटे पूर्व माकपोल कराने की प्रक्रिया शुरू करना है, माकपोल की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद कंट्रोल यूनिट को क्लीयर अवश्य किया जाय तथा वीवी पैट के ड्रॉप बॉक्स में गिरी माकपोल की पर्ची को निकाल कर,के पीछे मोहर लगाकर काले लिफाफे में रखकर सील किया जाय । मास्टर ट्रेनर द्वारा ईवीएम, वीवी पैट, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट को सील करने की प्रक्रिया को विस्तार से बताया गया साथ ही चैलेंज वोट, टेंडर वोट, पीठासीन डायरी, मतदान अभिकर्ता के फार्म,मत पत्र लेखा,मतदाता रजिस्टर आदि पर भी विस्तार से चर्चा किया ।
जिला विकास अधिकारी ने बताया कि प्रथम पाली में 880 द्वितीय पाली में 880 कुल 1760 मतदान कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया । जिसके सापेक्ष प्रथम पाली मे 11 एवं द्वितीय पाली में 08 अनुपस्थित रहे ।
यह प्रशिक्षण 25 अप्रैल 2024 तक चलेगा और अनुपस्थित कार्मिकों का आज का वेतन अवरूद्ध करते हुए अनुपस्थिति के सम्बन्ध में अनुपस्थित कर्मचारियों का स्पष्टीकरण विभागाध्यक्ष के माध्यम से तत्काल प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये है । यदि अनुपस्थित कार्मिक द्वारा प्रशिक्षण के आगामी दिनांक/ सत्रों में स्पष्टीकरण के साथ प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित कार्मिक के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज कराते हुए वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।
इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी प्रमोद सिंह चंद्रौल,परियोजना निदेशक डीआरडीए शेषमणि सिंह,जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पंकज यादव,जिला पंचायत राज अधिकारी उपेन्द्र राज सिंह, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी प्रसून राय, जिला सूचना अधिकारी आर० एस० वर्मा सहित संबंधित उपस्थित रहे ।