फतेहपुर । जिलाधिकारी सी. इंदुमती ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार जनपद न्यायाधीश के प्रशासनिक आदेश 23 अप्रैल 2024 के अन्तर्गत माह-मई व जून, 2024 में सिविल कोर्ट,आउट लाइन्ग कोर्ट खागा एवं ग्राम न्यायालय बिन्दकी का समय प्रातः 07:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक , जिसमें 10:30 बजे से 11:00 बजे तक आधे घण्टे का लन्च ब्रेक होगा,निर्धारित किया गया है ।
डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पत्र दिनांक 22.04.2024 द्वारा जनपद के न्यायालयों का समय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पूर्व आदेशानुसार निर्धारित किये जाने की सहमति दी गयी है ।
अतएव उपरोक्त शासनादेश 11 अप्रैल 1985 तथा जनपद न्यायाधीश फतेहपुर के निर्गत आदेश 23 अप्रैल 2024 एवं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सहमति पत्र 22 अप्रैल 2024 के क्रम में जनपद के समस्त राजस्व न्यायालय व श्रम न्यायालय तथा अभिलेखागार (माल एवं फौजदारी),कलेक्ट्रेट फतेहपुर का समय माह-मई व जून 2024 तक, प्रातः 07:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक, जिसमें 10:30 बजे से 11:00 बजे तक आधे घण्टे का लन्च ब्रेक शामिल है, निर्धारित किया जाता है । जनपद के अन्य सभी कार्यालयों का समय यथावत पूर्वान्ह 10:00 बजे से अपरान्ह 05:00 बजे तक रहेगा ।
