फतेहपुर । जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जनसुनवाई के दौरान अथवा अन्य माध्यमों से यह शिकायत प्राप्त हो रही हैं कि कुछ उचित दर विकेताओं द्वारा अतिरिक्त वस्तुएं क्रय करने के लिये दबाव बनाया जा रहा है । उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (विक्रय एवं वितरण नियंत्रण का विनियमन) आदेश,2016 की अनुसूची(खंड-1 2(फ)) में उल्लिखित वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य उपयोगी एवं स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी वस्तुओ की बिक्री उचित दर दुकानों के माध्यम से किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है ।
उक्त के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की बिक्री की अनुमति प्रदान करने का उद्देश्य उचित दर विक्रेताओं की आय में वृद्धि करना है । किन्तु उचित दर विक्रेताओं द्वारा अतिरिक्त वस्तुओं का विक्रय लाभार्थियों में दबाव बनाकर नहीं किया जा सकता है । राशनकार्ड लाभार्थी द्वारा उन्हें अनुमन्य खाद्यान्न के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का विक्रय लाभार्थी के इच्छा के अनुरूप ही किया जायेगा ।
एतद्वारा जनपद के समस्त अन्त्योदय अन्न योजना एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को सूचित किया जाता है कि वह उचित दर विक्रेता से आवश्यक वस्तुओं को निःशुल्क प्राप्त करें और अन्य वस्तुओं का कय अपनी इच्छा के अनुसार ही करें । यदि उचित दर विक्रेताओं द्वारा किसी प्रकार का दबाव बना कर लाभार्थियों में अन्य वस्तुओं का विक्रय किया जाता है तो उक्त की शिकायत प्राप्त होने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।
