
कानपुर । IIT की छात्रा से यौन उत्पीड़न मामले में ACP मोहसिन खान के खिलाफ दर्ज FIR रद्द नहीं होगी । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान यह फैसला दिया ।
हालांकि, कोर्ट ने ACP की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी । पुलिस ने केस की पूरी डिटेल कोर्ट में पेश की । इधर, ACP को अरेस्टिंग स्टे मिलते ही IIT छात्रा फफक-फफक कर रोने लगी ।
कहा- हाईकोर्ट अरेस्टिंग स्टे कैसे दे सकता है । वो तमाम सारी चीजों को मैनिपुलेट करके मुझे शादीशुदा साबित करने की कोशिश कर रहा है । अगर हाईकोर्ट ने उसे अरेस्टिंग स्टे दे दिया है, तो वो कुछ भी कर सकता है । उसे 10 साल का क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का एक्पीरियंस है । इतने साक्ष्य होने के बाद भी ऐसा हुआ ।
मेरा क्या होगा…? मैं मर जाऊंगी, तभी इस केस में कुछ होगा । मुझे नहीं पता कैसे कोर्ट प्रोसीडिंग होता है ? पुलिस विभाग मिला हुआ है । ACP को जानबूझकर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा ।