
फतेहपुर । उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र चंद्रभान सिंह ने बताया कि एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण सहायता योजना वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत जनपद हेतु चिन्हित उत्पाद “बेड शीट एवं आयरन फैब्रिकेशन वर्क्स”) के समग्र विकास हेतु वित्त पोषण में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ‘एक जनपद एक उत्पाद” कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तपोषण सहायता योजना उ०प्र० शासन द्वारा प्रारम्भ की गयी है । जिसके अन्तर्गत ओ०डी० ओ०पी० उत्पाद (“बेड शीट एवं आयरन फैब्रिकेशन वर्क्स”) की विभिन्न विधाओं में कार्यरत अथवा कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों से आनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं । योजनांतर्गत उद्योग/सेवा/व्यवसाय क्षेत्र (केवल बेड शीट एवं आयरन फैब्रिकेशन वर्क्स से सम्बन्धित) की इकाई हेतु बैकों के माध्यम से निम्नवत वित्त पोषण (ऋण उपलब्ध) कराया जायेगा ।
योजनान्तर्गत रू0 25.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रू0 6.25 जो भी कम हो मार्जिनमनी के रूप में देय होगी ।
रू0 25.00 लाख से अधिक एवं रू0 50.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु धनराशि रू0 6.25 लाख अथवा परियोजना लागत का 20 प्रतिशत जो भी अधिक हो मार्जिनमनी के रूप में देय होगी ।
रू0 50.00 लाख से अधिक एवं रू0 150.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु धनराशि रू0 10.00 लाख अथवा परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो मार्जिनमनी के रूप में देय होगी ।
रू 150.00लाख से अधिक की कुल परियोजना लागत की इकाइयों हेतु परियोजना लागत का 10 प्रतिशत,अधिकतम रू0 20.00 लाख जो भी कम हो,मार्जिनमनी के रूप में देय होगी ।
उद्यम के 02 वर्ष तक सफल संचालन के उपरान्त मार्जिन मनी अनुदान के रूप में समायोजित की जायेगी । सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को 10 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा ।
विशेष श्रेणी (अनु०जा०,अनु०जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्ग,अल्पसंख्यक ,महिला एवं दिव्यांगजन) के लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का 5 प्रतिशत स्वयं के अंशदान के रूप में जमा करना होगा ।
आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, इसमें शिक्षा की बाध्यता नहीं है । आवेदक किसी बैंक का डिफाल्टर न हो, भारत सरकार अथवा उ०प्र० सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त न किया गया हो, परिवार में केवल एक सदस्य को ही इसका लाभ देय होगा । योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों का चयन आवेदन पत्र को स्क्रूटनी के आधार उपायुक्त उद्योग द्वारा किया जायेगा ।
आवेदन केवल आनलाइन स्वीकार किये जायेगें । आनलाइन आवेदन की वेबसाइट पर किया जा सकता है तथा आनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 30 जून 2025 है । अधिक जानकारी के लिये किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र में सम्पर्क किया जा सकता है ।