
फतेहपुर । मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि उ०प्र० सरकार द्वारा संचालित पं० दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत उ० प्र० राज्य के सरकारी सेवकों तथा सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों एवं उनके आश्रितों के कैशलेस चिकित्सीय सुविधा प्रदान किये जाने का प्रावधान है ।
यह सुविधा आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आबद्ध समस्त राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों में उपलब्ध होगी । निजी आबद्ध चिकित्सालयों में प्रत्येक लाभार्थी परिवार को प्रतिवर्ष रूपये पाँच लाख तक की कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध होगी ।जब कि उ०प्र० राज्य के सरकारी चिकित्सा संस्थानो/चिकित्सालयों में बिना किसी वित्तीय सीमा के कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध होगी ।
योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रत्येक पात्र लाभार्थी के पास स्टेट हैल्थ कार्ड उपलब्ध होना अनिवार्य है । जिसकी सहायता से आबद्ध चिकित्सालयों में लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित करने के उपरांत कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध हो सकेगी ।
उ०प्र० राज्य के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों एवं उनके आश्रितों के कैशलेस चिकित्सीय कार्ड बनाये जाने हेतु 22 से 24 अप्रैल 2025 तक विकास भवन सभागार में प्रातः 11:00 बजे से सायं 03:00 बजे तक कैम्प का आयोजन किया जायेगा जिसमे जनपद के समस्त उ०प्र० राज्य के सेवानिवृत्त सरकारी सेवक एवं उनके आश्रित सदस्य उपस्थित होकर अपना स्टेट हैल्थ कार्ड जारी करवा सकते हैं ।
आवश्यक दस्तावेज
पी० पी० ओ० संख्या ।
बैंक पासबुक ।
आधार कार्ड । (अपना एवं समस्त आश्रित सदस्यों का) पासपोर्ट साइज फोटो । (अपना एवं समस्त आश्रित सदस्यों का)