
फतेहपुर । अपर जिला जज/ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बतायाकि जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुपालन में जिला कारागार में निरूद्ध बंदियों के अधिकारो एवं उनके समस्या से सम्बन्धित निपटान हेतु जिला कारागार का निरीक्षण किया गया ।
उक्त निरीक्षण में अजय सिंह प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश /सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व प्रमोद कुमार त्रिपाठी,जेल अधीक्षक,कृपाल सिंह,डिप्टी जेलर,अभय कुमार गौतम,डिप्टी जेलर, श्रीमती माया डिप्टी जेलर, लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल/न्याय रक्षक अशोक कुमार,लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल/न्याय रक्षक,सुश्री रोशनी उमराव,जिला विधिक सेवा प्राधिकरणलिपिक घनश्याम सिंह, लिपिक श्रीमती वर्षा गुप्ता व रमेश कुमार शुक्ला अर्दली आदि उपस्थित रहे । अजय सिंह प्रथम,अपरजिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला कारागार में निरीक्षण के दौरान जिला कारागार में स्थापित लीगल एड क्लीनिक का निरीक्षण किया गया । लीगल एड क्लीनिक में कार्यरत पी.एल.वी./ अधिकार मित्र से बंदियों के प्रार्थना पत्रो से सम्बन्धित रजिस्टर का अवलोकन किया गया । इसके साथ-साथ लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल/न्याय रक्षक गणो के द्वारा बन्दियो को निःशुल्क विधिक सहायता के सम्बन्ध में चौपाल लागाकर प्रत्येक बन्दी से उनकी समस्या को सुनकर निस्तारण किया गया । सिद्धदोष बन्दियों से मुलाकात कर उनकी अपील की स्थित के बारे में जानकारी ली गयी और जिन बन्दियो की अपील उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निरस्त की जा चुकी है । उनकी अपील उच्चतम न्यायालय में दाखिल कराये जाने हेतु वार्ता की गयी ।
इसी क्रम में जिला कारागार में बने पाकशाला का निरीक्षण किया गया । जिसमें सायं कालीन भोजन-आलू, बैगन की सब्जी रोटी व अरहर की दाल बनता हुआ पाया गया । जिसमें लगभग 35 बन्दी कार्य करते हुये पाये गये । पाकशाला में सफाई व्यवस्था दुरुस्त पाया गया एवं भोजन गुणवत्ता पूर्ण पाया गया । बन्दियो को दिये जाने वाले भोजन में रोटियो की तौल करायी गयी जिसमें मात्रा सही पाया गया । इसके अतिरिक्त महिला बैरक का निरीक्षण कर उनके विधिक अधिकारो के विषय पर जागरूक करते हुए बताया गया कि प्रत्येक बंदी को कानून में विभिन्न प्रकार के विधिक अधिकार प्राप्त है जैसे किसी बंदी के पास अधिवक्ता नहीं होता है तो जेल अधीक्षक के माध्यम से कार्यालय जिला विधिक सेवा को निःशुल्क अधिवक्ता प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र दे सकते है ।
वर्तमान समय में लीगल एड डिफेन्स काउिन्सल सिस्टम के माध्यम से निःशुल्क पैरवी कराई जा रही है । प्रत्येक बंदी को अपने घर वालों से मुलाकात करने का अधिकार,पढ़ने का अधिकार, फोन पर अपने परिजनों से बात करने का अधिकार,इलाज करायें जाने के अधिकारो से सम्बन्धित जानकारी प्रदान की गयी ।