फतेहपुर । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा,लखनऊ के पत्र के क्रम में चिन्हित आउट ऑफ स्कूल बच्चों को विद्यालय में नामांकन के उपरान्त विशेष प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु विशेष प्रशिक्षक (सेवानिवृत्त अध्यापक अथवा वॉलंटियर) का चयन किया जाना है ।
विशेष प्रशिक्षक चयन की प्रक्रिया में विशेष प्रशिक्षक (सेवानिवृत्त अध्यापक अथवा वॉलंटियर) के आवेदन फार्म विद्यालय,पंचायत भवन आंगनबाड़ी केन्द्र तथा अन्य प्रमुख स्थानों पर प्रधानाध्यापक द्वारा चस्पा किया जायेगा ।
05 से अधिक ऑउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या पर विशेष प्रशिक्षण हेतु 01 विशेष प्रशिक्षक (सेवानिवृत्त अध्यापक अथवा वॉलंटियर) का चयन विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा किया जायेगा ।
विशेष प्रशिक्षक के रूप में सेवानिवृत्त अध्यापक के चयन को वरीयता दी जायेगी । यदि सेवानिवृत्त अध्यापक की उपलब्धता नहीं हो पाती है तो सेवानिवृत्त अध्यापक के स्थान पर वॉलेन्टियर का चयन किया जायेगा । वॉलंटियर का चयन मेरिट के आधार पर किया जायेगा ।
वॉलंटियर के चयन में स्नातक के साथ डी०एल०एड०/ बी०टी०सी०/ बी०एड० उतीर्ण अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी । विशेष प्रशिक्षक के रूप में वॉलंटियर के चयन हेतु ग्राम पंचायत का निवासी होना अनिवार्य है । विशेष प्रशिक्षक का चयन विद्यालय प्रबन्ध समिति की 04 सदस्यीय उप समिति द्वारा किया जायेगा । वॉलंटियर के चयन हेतु आयु सीमा 01 जुलाई 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकम 45 वर्ष निर्धारित है । विशेष प्रशिक्षक के चयन हेतु अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप एक प्रति विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक/इंचार्ज के पास तथा दूसरी प्रति बी०आर०सी० स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा की जायेगी ।
विशेष प्रशिक्षक की कार्य अवधि 31 मार्च 2026 तक होगी।विशेष प्रशिक्षकों को रू0 4000/- प्रतिमाह मानदेय विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा वहन किया जायेगा ।
