फतेहपुर । सहायक अभियंता लघु सिंचाई/नोडल अधिकारी जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद ने बताया कि उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबंधन और विनिमयन) अधिनियम 2019 के क्रम में प्राप्त निर्देशों के परिपालन में निदेशक, भूगर्भ जल विभाग/सदस्य सचिव, राज्य भूगर्भ जल प्रबन्धन एवं नियामक प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम के सापेक्ष प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु आन-लाइन वेब पोर्टल विकसित किया है । जिसके अन्तर्गत वाणिज्यिक, औद्योगिक ,अव संरचनात्मक एवं सामूहिक संस्था,जिनके द्वारा भूगर्भ जल का उपयोग किया जा रहा है,इसको उक्त के परिपालन हेतु अधिनियम के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन०ओ०सी०)/पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) कराना अनिवार्य है । इसका उल्लंघन किये जाने पर अधिनियम के अनुसार दण्डनीय कार्यवाही किये जाने का प्राविधान है ।
अतः उक्त अधिनियम में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत वाणिज्यिक, औद्योगिक,अवसंरचनात्मक एवं सामूहिक भूगर्भ जल उपयोक्ताओं को उक्त भूगर्भ जल पोर्टल में अनापत्ति प्रमाण- पत्र (एन०ओ०सी०)/पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) कराना सुनिश्चित करें । किसी भी जानकारी हेतु कार्यालय सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई/नोडल अधिकारी विकास भवन से सम्पर्क कर सकते हैं । अन्यथा कि स्थिति में किसी भी प्रकार का उल्लंघन पाये जाने पर अधिनियम में वर्णित प्राविधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी ।
