फतेहपुर । जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी /सहायक सर्वे कमिश्नर वक्फ, प्रशांत साहू ने बताया कि केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा एकीकृत वक्फ प्रबन्धन, सशक्तिकरण,दक्षता और विकास (उम्मीद) अधिनियम-1995 जो 08 अप्रैल 2025 को लागू हुआ है ।
अधिनियम के प्राविधान के अनुसार धारा 3 (क) के अनुसार केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली में एक सशक्त उम्मीद केन्द्रीय पोर्टल 2025 का शुभारम्भ किया गया है । जिसका उद्देश्य मौजूदा औकाफ का विवरण,पंजीकरण,लेखा, लेखा परीक्षा और वक्फ एवं बोर्ड के अन्य विवरण जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा निधारित किया गया है ।
अपलोड किया जाना है । वक्फ सम्पत्तियों का विवरण उम्मीद पोर्टल पर फीड किये जाने हेतु उ०प्र० सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त न होने की दशा में बोर्ड के दो उच्च अधिकारियों (सहायक सचिव) को अप्रूवर के रूप में नामित किया गया है तथा चार कार्यपालक अधिकारियों/मास्टर ट्रेनर को चेकर तथा जनपद के बड़े औकाफ से सम्बन्धित मुतवल्ली/प्रबन्ध समिति (मेकर्स) को जनपद कोऑर्डिनेटर के रूप में नामित किया गया है । इसी प्रकार उ०प्र० शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ द्वारा भी वक्फ सम्पत्तियों का विवरण उम्मीद पोर्टल पर फीड किये जाने हेतु अप्रूवर/चेकर/मेकर्स/कोऑर्डिनेटर नामित किये गये हैं । उ०प्र० सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ द्वारा जारी किया गया है ।
वक्फ सम्पत्तियों का विवरण उम्मीद पोर्टल पर फीड कराए जाने के संबंध में कार्यालय स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है,जिसमें मुख्य वक्फ निरीक्षक को डेस्क प्रभारी नामित किया गया है ।
