
फतेहपुर : आगामी 15 फरवरी तक अन्त्योदय अन्न योजना/पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को को राशन,नमक व रिफाइंड ऑयल वितरित किया जाएगा ।
जिलाधिकारी फतेहपुर ने बताया कि 31 जनवरी,2022 के माध्यम से निर्देश दिये गये है कि माह फरवरी 2022 के लिये अन्त्योदय अन्न योजना/पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को अन्त्योदय कार्डधारकों में 35 किलोग्राम (20 किलोग्राम गेंहू एवं 15 किलोग्राम चावल) एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्डो में सम्बद्ध यूनिटों के आधार पर 05 किलोग्राम खाधान्न (03 किलोग्राम गेहूं व 02 किलोग्राम चावल) एवं 01 किलोग्राम आयोडाइज्ड नमक,01 किलोग्राम साबुत चना एवं 01 लीटर रिफाइंड सोयाबीन ऑयल का निःशुल्क वितरण माह फरवरी , 2022 के प्रथम वितरण चक्र में 02 फरवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 के मध्य कराया कराये जाने के निर्देश दिये गये है ।
जनपद के सभी उचित दर विक्रताओं को आवश्यक वस्तुओं का उठान पूर्ण नही हुआ है ।
जैसे-जैसे उन्हें हाट गोदाम से आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होती जाएगी उनके द्वारा उपरोक्तानुसार वस्तुओं का वितरण पर्याप्त प्रचार-प्रसार एवं नियमानुसार मुनादी कराकर किया जायेगा । कार्डधारकों से अनुरोध है कि धैर्य बनाये रखेंगे । उन्हें प्रत्येक दशा में आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हो जायेगी ।
अतः एतद्द्वारा अन्त्योदय अन्न योजना एवं पात्र गृहस्थी के कार्डधारकों को सूचित किया जाता है कि माह फरवरी 2022 के प्रथम वितरण चक्र में 02 फरवरी 2022 से 15 फरवरी 2022 के मध्य अन्त्योदय अन्न योजना के कार्डधारकों में 35 किलोग्राम (20 किलोग्राम गेहूं एवं 15 किलोग्राम चावल) एवं पात्र ग्रहस्थी योजना के कार्डों में सम्बद्ध यूनिटों के आधार पर 05 किलोग्राम खाधान्न (03 किलोग्राम गेहूं व 02 किलोग्राम चावल) एवं अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों में 01 किलोग्राम आयोडाइज्ड नमक,01 किलोग्राम साबुत चना एवं 01 लीटर रिफाइंड सोयाबीन ऑयल का निःशुल्क वितरण किया जायेगा । जिन कार्डधारकों को आधार प्रमाणीकरण से खाधन्न प्राप्त करने से वंचित रह जाते है तो उन्हें मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरिफिकेशन के माध्यम से माह फरवरी 2022 में 15 फरवरी 2022 को प्राप्त कर सकेंगे ।
पोर्टविलिटी के अंतर्गत नेफेड द्वारा आपूर्तित आयोडाइज्ड नमक ,साबुत चना एवं रिफाइंड सोयाबीन ऑयल के वितरण में पोर्टविलिटी कई सुविधा उचित दर विक्रेता के स्टॉक में उपरोक्त वस्तुओं की उपलब्धता की सीमा तक अनुमन्य होगी । इस पृथक से पोर्टविलिटी चालान जनरेट नही किये जायेंगे । कार्डधारकों सम्बंधित उचित दर विक्रेता से उपरोक्तानुसार नियमित खाधान्न एवं आवश्यक वस्तुएं नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में कोविड-19 के दृष्टिगत शासन के निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये मास्क व सेनेटाइजर व साबुन आदि का प्रयोग कर आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करना सुनिश्चित करे ।
विक्रेता द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता बरती जाने पर उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी साथ ही समस्त पूर्ति निरीक्षक/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्तानुसार वितरण पर सतत निगरानी रखेंगे । इसमें किसी प्रकार की शिथिलता को गम्भीरता से लिया जायेगा ।