
फतेहपुर : जिला मजिस्ट्रेट/जिलानिर्वाचन अधिकारी श्रीमती अपूर्वा दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 हेतु मतदाता फ़ोटो पहचान पत्र के विकल्प के सम्बंध में प्रतिरूपण को रोकने के द्रष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फ़ोटो पहचान प्रस्तुत करना होगा परंतु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फ़ोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते है । उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फ़ोटो पहचान दस्तावेजो में कोई एक प्रस्तुत करना होगा यथा –
1- आधार कार्ड
2- मनरेगा जॉब कार्ड,
3- बैंको/डाक घरों द्वारा जारी किए गए फ़ोटो युक्त पासबुक,
4- श्रम मंत्रालय के योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,
5- ड्राविंग लाइसेंस,
6- पैन कार्ड,
7- एनपीआर के अंतर्गत आरबीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड,
8- भारतीय पासपोर्ट,
9- फ़ोटो युक्त पेंशन दस्तावेज,
10- केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फ़ोटो युक्त सेवा पहचान पत्र,
11- सांसदों/विधायको/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये सरकारी पहचान पत्र,
12- यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ।
उन्होंने कहा कि ईपिक के सम्बंध में लेखन अशुद्धि वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए बशर्ते निर्वाचक की पहचान ई-पिक से सुनिश्चित की जा सके यदि कोई निर्वाचक फ़ोटो पहचान पत्र में प्रर्दशित करता हैं । जो कि किसी अन्य विधानसभा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है ऐसे ईपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृति किये जायेंगे,बशर्ते उस निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है । उस मतदान केंद्र से सम्बंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो ।
फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना सम्भव न हो तब निर्वाचक को उपरोक्त वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा ।