
फतेहपुर : जिला मजिस्ट्रेट फतेहपुर श्रीमती अपूर्वा दुबे ने बताया कि आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए होली के पर्व पर लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से 18 मार्च 2022 (रंग खेले जाने वाले दिन) जनपद फतेहपुर की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा,बीयर एवं भांग की थोक एवं फुटकर बिक्री की दुकानो व माडल शॉप्स,एफ0एल0-16/17 अनुज्ञापनो की फुटकर बिक्री दुकानों से मादक पदार्थों की बिक्री बन्द रखने का आदेश दिया है । इस बन्दी के लिए लाइसेंसधारियों को कोई प्रतिकर देय नही होगा ।