
फतेहपुर । प्रजनन काल में मछलियों का आखेट करना,बेचना पूर्णतया प्रतिबंधित है ।
यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी फतेहपुर श्रीमती अपूर्वा दुबे ने बताया कि 15 जुलाई से 30 सितम्बर 2022 तक जनपद की नदियों,झीलों एवं वृहद जलाशयों में फ्राई एवं फिंगरलिंग मछलियों को पकडना,नष्ट करना एवं बेचना तथा प्रजनन अवधि (15 जुलाई से 30 सितम्बर 2022 तक) में मछलियों का शिकार करना पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा ।
उप प्रस्तर -1 में निहित व्यवस्था के अनुसार जनपद की सीमान्तर्गत बहने वाली समस्त नदियों/जल धाराओं में 01 जून से 31 अगस्त 2022 तक की अवधि में मत्स्य आखेटशिकार माही,मत्स्य फ्राई एवं फिंगरलिंग को पकड़ने,नष्ट करने तथा बेचने एवं प्रजनन अवधि में मछली शिकारमाही को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जाता है । प्रतिबन्धों में उल्लंघन की स्थिति में उoप्रo मत्स्य अधिनियम 1948 में निहित प्राविधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी । उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जाये ।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा ।