
फतेहपुर । कृषकों को फसलों के बीज शोधन,भूमि शोधन कीटनाशक व शोधित बीज उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है ।
यह जानकारी देते हुए जिला कृषि रक्षा अधिकारी फतेहपुर ने बताया कि कृषकों को फसलों के बीज शोधन,भूमि शोधन, खरपतवार नियंत्रण तथा सामयिक कीट/रोग नियंत्रण,गुणवत्ता युक्त कीटनाशी रसायनों,बीज,कीटनाशी रसायन उपलब्ध कराया जाना सरकार की प्राथमिकता है ।
गुणवत्ता युक्त कीटनाशी रसायनों के विक्रय संबंधी कीटनाशी अधिनियम 1968 कीटनाशी नियमावली 1971 तथा कीटनाशी (मूल स्टॉक प्रदर्शन एवं रिपोर्ट प्रेषण) आदेश 1986 के प्राविधनान्तर्गत जनपद में निम्न बिन्दुओं का पालन अनिवार्य किया जाना है ।
कीटनाशी नियमावली 1971 के नियम -15 तथा कीटनाशी ( मूल स्टॉक प्रदर्शन एवं रिपोर्ट प्रेषण) आदेश 1986 की धारा -4 के अंतर्गत जनपद के समस्त कीटनाशी रसायन विक्रेता द्वारा केता को कैश मेमो/क्रेडिट मेमो देने तथा तत्सम्बंधी अभिलेख अद्यतन रखा जाय ।
जनपद के समस्त कीटनाशी लाइसेंस धारक विक्रेताओं द्वारा कृषकों को कीटनाशी रसायन के विक्रय के समय अनिवार्य रूप से कैश मेमो/क्रेडिट मेमो जारी किया जाय जिसमें कीटनाशी रसायन का नाम,बैच नंबर,विनिर्माण की तिथि अवसान की तिथि एवं विक्रय मूल्य अंकित हो । जिससे कृषकों को अमानक रसायनों की आपूर्ति से होने वाली क्षति से किसान भाइयों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके ।
जनपद के समस्त कीटनाशी रसायन विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि कृषकों को अनिवार्य रूप से कैश मेमो/ केडिट मेमो उपलब्ध कराया जाय कैश मेमो/केडिट मेमो प्राप्त करना कृषकों का अधिकार है तथा कीटनाशी विक्रेताओं का दायित्व है ।
जनपद के कीटनाशी निरीक्षकों शत-प्रतिशत नहीं पाया जाता के निरीक्षण के समय यदि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन अथवा कृषकों द्वारा शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित कीटनाशी रसायन विक्रेता के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अर्न्तर्गत कार्यवाही प्रचलित कर दी जाएगी ।