फतेहपुर । पुलिस अधीक्षक फतेहपुर राजेश कुमार सिंह द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/कर्म0गण/पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को न्यायालय में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करवायी गयी । जिससे अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट कोर्ट जनपद- फतेहपुर द्वारा थाना-हुसैनगंज जनपद-फतेहपुर में पंजीकृत अभियोग एसटी नं0-07/2016, मु0अ0सं0-202/2015,धारा- 452/354ख/506 भादवि व 3(1)(11) एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त प्रभात कुमार शुक्ला पुत्र रामशंकर शुक्ला,निवासी पडरी थाना हुसैनगंज जनपद फतेहपुर को धारा 452 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास की सजा एवं 3,000/-रूपये के अर्थदंड तथा धारा 354ख भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 4,000/- रूपये के अर्थदंड तथा धारा 506 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 3,000/- रूपये के अर्थदंड तथा धारा 3(1)(11) एससी/एसटी एक्ट में 02 वर्ष का कारावास एवं 2,000/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया ।
अर्थदंड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा ।
उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।
पुलिस टीम –
निरीक्षक श्री बटेश्वर नाथ दुबे,प्रभारी मॉनिटरिंग सेल,जनपद फतेहपुर,उपनिरीक्षक रामप्रकाश तिवारी,उपनिरीक्षक अशोक कुमार त्रिपाठी,4- मुख्य आरक्षी तीर्थ लाल,कांस्टेबल हंसराज सिंह,महिला कांस्टेबल शिप्रा पाठक,कांस्टेबल रोहित राजावत, मॉनीटरिंग सेल जनपद फतेहपुर ।
पैरोकार मुख्य आरक्षी राजेश कुमार शुक्ला थाना- हुसैनगंज, फतेहपुर ।
