फतेहपुर । अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फतेहपुर ने बताया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद के दिशा निर्देशा नुसार एवं श्री रणंजय कुमार वर्मा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित सुलह समझौता केन्द्र में कार्यरत एडवोकेट मीडिएटर श्रीमती दीपिका श्रीवास्तव के प्रयास से नवदाम्पत्तियो को घर टूटने से बचाया गया ।
जिसमें माननीय न्यायालय सिविल जज जू0डि0/एफ.टी.सी./महिलाओ के विरुद्ध अपराध की पीठासीन न्यायाधीश श्रीमती प्रीती यादव के न्यायालय में परिवादिनी द्वारा वाद दायर किया गया था और दोनो पक्षकारो ने न्यायालय से न्याय की मांग की । पीठासीन द्वारा उक्त मुकदमे को कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में मध्यस्थता हेतु प्रेषित किया गया जहां प्रार्थिनी अभिलाषा तथा उनके पति मनोज उपस्थित हुये । पति-पत्नी को बैठाकर मुकदमो में दोनो लोगो के बीच वार्ता करायी गयी और मन-मुटाव को खतम करते हुये दोनो पक्षो में सुलह करायी गयी । जिसमें दोनो पक्ष एक-दूसरे के साथ रहने के लिये तैयार हो गये है ।
सुलह समझौता केन्द्र में एडवोकेट मीडिएटर के माध्यम से सुलह-समझौता कराया जाता है । जिसमें समस्त प्रकार के धरेलू विवाद,वैवाहिक वाद,पारिवारिक वाद व प्री-लिटिगेशन स्तर के वादो पर पक्षकारो को बुलाकर,कई बैठक कर सुलह कराया जाता है ।जिससे न्यायालयो मे मुकदमो का बोझ भी कम हो रहे है । हमारे सुलह समझौता केन्द्र में पक्षकारो की न तो जीत होती है न हार बल्कि पक्षकारो को कम समय में सही न्याय दिया जाता है । हमारे यहां किसी को कोई फीस नही देनी होती है ।
