– पर्व सकुशल सम्पन्न कराने में जिला प्रशासन मुस्तैद,अशांति फैलाने वालों पर होगी धारा 188 की कार्यवाही- अपर जिलाधिकारी
फतेहपुर । सकुशल व शांति पूर्ण बकरीद पर्व पर जनपद में धारा 144 लगा दी गई है।अगर कोई इसका उलंघन करता है तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी ।
यह जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट फतेहपुर, श्री विनय कुमार पाठक ने बताया कि आगामी ईदुज्जुहा (बकरीद) के पर्व सुचितापूर्ण निर्विवाद एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत मै विनय कुमार पाठक, अपर जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर एतद् द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में निम्नांकित प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित करता हूँ –
ईदुज्जुहा (बकरीद) के पर्व पर प्रतिबन्धित पशुओं की कुर्बानी नहीं की जायेगी कुर्बानी के लिए किसी नवीन स्थान का चयन नही किया जायेगा,किसी भी पर्व/त्योहार में कोई नई परम्परा नहीं अपनाई जायेगी तथा कुर्बानी खुले अथवा सार्वजनिक स्थान पर नहीं की जायेगी ।
चूँकि स्थिति की गम्भीरता एवं तत्कालिक आवश्यकता को देखते हुए उक्त प्रतिबन्ध को तत्काल प्रभावी किया जाना आवश्यक है । समया भाव के कारण किसी अन्य पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पाना सम्भव नहीं है । अतएव यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है ।
आदेश के उल्लंघन का संज्ञान जनपद में तैनात पुलिस उप निरीक्षक स्तर से अथवा उससे वरिष्ठ किसी भी पुलिस अधिकारी अथवा तहसीलदार मजिस्ट्रेट,उप जिला मजिस्ट्रेट तथा परीक्षा ड्यूटी में तैनात मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जा सकेगा और उल्लिखित अनुमतियाँ उनके द्वारा नियमानुसार निर्गत की जायेगी ।
आदेश अथवा आदेश के किसी अश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा ।
