फतेहपुर । मिलावटी खाद्य पदार्थों में न्यायालय ने 18 खाद्य व्यापारियों में 319500/रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया । वादों में श्री देवेन्द्र पाल सिंह सहायक आयुक्त (खाद्य) -।। जनपद फतेहपुर ने बताया कि न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी,अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) फतेहपुर द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत मिलावटी खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग,फतेहपुर द्वारा दायर वादों में 18 खाद्य कारोबारकर्ताओं /खाद्य व्यवसायियों के विरूद्ध माह जून 2023 में रूपये 319500/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया ।
◆ उपरोक्त वादों में दूध एवं दुग्ध उत्पाद व मिठाई के 08 वादों में कुल रूपये 147000/ – अर्थदण्ड ।
◆ दाल व बेसन के 03 वादों में कुल रूपये 65000/- अर्थदण्ड ।
◆ सरसों तेल के 03 वादों में कुल रूपये 16500/-अर्थदण्ड ।
◆ खाद्य मसालें के 02 वादों में कुल रूपये 65000/- अर्थ दण्ड ।
◆ नमकीन व अन्य के 02 वादों में कुल रूपये 26000/ – अर्थदण्ड ।
उपरोक्त प्रकरणों में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत अर्थदण्ड न जमा करने पर आर०सी० के माध्यम से वसूली की कार्यवाही की जायेगी ।
