
फतेहपुर । कोटेदार पर दोष सिद्ध होने पर अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दो वर्ष की साधारण कारावास व पांच हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई है ।
यह जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी फतेहपुर ने बताया कि मुकदमा संख्या- 425/2012,श्रीमती रूपरानी पत्नी स्व0 केदारनाथ,निवासिनी- ग्राम निधवापुर,थाना-गाजीपुर,जनपद-फतेहपुर बनाम राज्य सरकार में जिला पूर्ति कार्यालय फतेहपुर की प्रभावी पैरवी एवं श्री अजय कुमार सिंह विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के फलस्वरूप अभियुक्ता रूपरानी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के उल्लंघन के अपराध में मा० अपर न्यायिक, मजिस्ट्रेट फतेहपुर द्वारा दोष सिद्ध किया गया है । जिसमें अभियुक्ता को 02 वर्ष के साधारण कारावास एवं मु0- 5000/-पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा करने की स्थिति में अभियुक्ता को 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का न्यायादेश पारित किया गया है ।
जनपद फतेहपुर के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि आवश्यक वस्तुओं के वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता बरती न जाये । अन्यथा की दशा में कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी ।