फतेहपुर । जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी फतेहपुर ने बताया कि शादी अनुदान योजनान्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व अपने आधार कार्ड एवं आधार लिंक मोबाइल नम्बर तथा बैंक खाते की पास बुक (जिसमें पूर्ण विवरण अंकित हो, पठनीय हो) आय प्रमाण-पत्र (शहरी क्षेत्र में रू 56460.00 एवं ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080.00 प्रतिवर्ष से अधिक न हो) जाति प्रमाण-पत्र ,उम्र का प्रमाण-पत्र (पुत्री की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से या उससे अधिक होना अनिवार्य है ।) शादी का कार्ड आदि अभिलेख होना आवश्यक है ।
शादी अनुदान के सम्बन्ध में अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के लाभार्थियों को सूचित किया जाता है कि शादी अनुदान पोर्टल पर विभागीय वेबसाइट पर अधिक से अधिक ऑनलाइन आवेदन करने का कष्ट करें । जिससे समस्त पात्र आवेदकों को नियमानुसार लाभ दिलाया जा सके ।
