
फतेहपुर : जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी फतेहपुर ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने पर रु0 10,000/- तथा केवल युवती के दिव्यांग होने 20000/-(बीस हजार) एवं दोनो के दिव्यांग होने पर रु0 35000/-(पैंतीस हजार) की धनराशि निर्धारित है ।
पात्रता की शर्तें –
◆ शादी के समय युवक की उम्र 21 से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो एवं युवती की उम्र 18 से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए ।
◆ दम्पत्ति आयकर दाता न हो ।
मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए ।
ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो ।
◆ दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत इच्छुक दिव्यांग दंपत्ति वर्तमान वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष में संपन्न शादी प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु ऑनलाइन http//divyangjan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं ।
◆ ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आवेदक दंपत्ति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो,विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र,आय व जाति प्रमाण पत्र,युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो ।
◆ सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांग का प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता,अधिवास का प्रमाण पत्र एवं युवक व युवती का आधार कार्ड की छाया प्रति आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र ऑनलाइन उक्त वेबसाइट पर करना अनिवार्य है ।
साथ ही ऑनलाइन सबमिट आवेदन पत्र की प्रिन्ट प्रति व वांक्षित प्रपत्रो की हार्डकॉपी जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय,विकास भवन फतेहपुर कमरा नंबर 18 में जमा करें व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे ।