नई दिल्ली । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में एफ़सीआरए 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड की शुरुआत करते हुए कहा……..
केंद्र सरकार विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक यानी एफ़सीआरए बिल को विस्तृत जांच के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय कमिटी में भेज सकती है ।
बुधवार को लोकसभा की अनुपूरक कार्यसूची में कहा गया “विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 को दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास भेजा जाए इस समिति में लोकसभा के 21 सदस्य होंगे । जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष नामित करेंगे और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे । जिन्हें राज्यसभा के सभापति नामित करेंगे ।” मंगलवार को देश के अलग-अलग हिस्सों से प्रस्तावित संशोधित एफ़सीआरए 2026 को वापस लेने की मांग उठी थी ।

तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से इसके ख़िलाफ़ प्रस्ताव पारित किया, जबकि मिजोरम की राजधानी में बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया ।
एफ़सीआरए के मामले में संसद में विपक्षी दलों का विरोध जारी है । केंद्र सरकार ने अपने सहयोगी दलों और अन्य पार्टियों को बताया कि वह बुधवार को लोकसभा में इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजने का प्रस्ताव लाएगी ।
